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रविवार, 20 सितंबर 2026 उदयपुर · 29°C
Udaipur News

आबकारी विभाग की कार्यवाही रात 8 बजे बाद शराब विक्रय करते 4 गिरफ्तार

मुख्य बिंदु
  • उदयपुर : आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने हेतु जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के साथ ही आबकारी नियमों के अनुरूप शराब की दुकानों पर रात्रि 8 बजे बाद शराब विक्रय करने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है।
  • उदयपुर शहर के सूरजपोल एवं चांदपोल क्षेत्र में सोमवार को रात्रि 8 बजे बाद शराब विक्रय करने पर संबंधित शराब दुकानों के 4 सेल्समेन को गिरफ्तार कर नियमानुसार अभियोग दर्ज किया गया।
  • अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन उदयपुर ओपी जैन के अनुसार प्रदेश में रात्रि 8 बजे बाद मदिरा विक्रय की रोकथाम के लिए जारी अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी आदराम दहिया के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक शकुंतला जैन द्वारा गश्त व चैंकंग के दौरान उदयपुर शहर के सूरजपोल व चांदपोल क्षेत्र से 2 शराब की दुकानों पर रात्रि 8 बजे बाद शराब विक्रय करने पर अभियोग दर्ज किया गया।
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उदयपुर : आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने हेतु जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के साथ ही आबकारी नियमों के अनुरूप शराब की दुकानों पर रात्रि 8 बजे बाद शराब विक्रय करने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उदयपुर शहर के सूरजपोल एवं चांदपोल क्षेत्र में सोमवार को रात्रि 8 बजे बाद शराब विक्रय करने पर संबंधित शराब दुकानों के 4 सेल्समेन को गिरफ्तार कर नियमानुसार अभियोग दर्ज किया गया।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन उदयपुर ओपी जैन के अनुसार प्रदेश में रात्रि 8 बजे बाद मदिरा विक्रय की रोकथाम के लिए जारी अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी आदराम दहिया के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक शकुंतला जैन द्वारा गश्त व चैंकंग के दौरान उदयपुर शहर के सूरजपोल व चांदपोल क्षेत्र से 2 शराब की दुकानों पर रात्रि 8 बजे बाद शराब विक्रय करने पर अभियोग दर्ज किया गया।

कार्यवाही के तहत 4 सेल्समेन क्रमशः प्रहलाद कलाल, लालचंद सुहालका, लक्ष्मण मीणा एवं विकास तेली को रात्रि 8 बजे बाद शराब विक्रय करने पर गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया गया।

इसी क्रम में उदयपुर जोन के विभिन्न जिलों में सघन अभियान चलाते हुए रात्रि 8 बजे बाद शराब विक्रय कर नियमों की अवहेलना करने वाले अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।