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Shri Ganga NagarNews

एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को मिला प्रतिकर

मुख्य बिंदु
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर संशोधित योजना 2023 के तहत एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में 75000-75000 रूपये की राशि प्रदान कर संबल प्रदान किया गया है।
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर संशोधित योजना 2023 के तहत एसिड एटैक से पीड़ित व्यक्तियों को पीड़ित प्रतिकर समिति द्वारा नियमानुसार प्रतिकर प्रदान किया गया है।
  • इसी क्रम में एडीजे सुथार ने आमजन से अपील की है कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना, 2023 का उद्देश्य एसिड अटैक से पीड़ित अथवा अन्य किसी अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित या उसके आश्रितों को हुई हानि या क्षति की एवज में राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है जिससे कि पीड़ित को पुर्नस्थापना व आर्थिक सहयोग मिल सके।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर में आवेदन कर सकते हैं।
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श्रीगंगानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर संशोधित योजना 2023 के तहत एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में 75000-75000 रूपये की राशि प्रदान कर संबल प्रदान किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर संशोधित योजना 2023 के तहत एसिड एटैक से पीड़ित व्यक्तियों को पीड़ित प्रतिकर समिति द्वारा नियमानुसार प्रतिकर प्रदान किया गया है।

इसी क्रम में एडीजे सुथार ने आमजन से अपील की है कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना, 2023 का उद्देश्य एसिड अटैक से पीड़ित अथवा अन्य किसी अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित या उसके आश्रितों को हुई हानि या क्षति की एवज में राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है जिससे कि पीड़ित को पुर्नस्थापना व आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर में आवेदन कर सकते हैं।