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Jaislmer news

पंचायत आम चुनाव को लेकर लोकसूचना 31 अक्टूबर को

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 14 नवम्बर, पंच, सरपंच पद के लिए मतदान 16 नवम्बर एवं उप सरपंच पद के लिए मतदान 17 नवम्बर को जिला प्रमुख पद के लिए मतदान 25 नवम्बर,

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जैसलमेर । प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम 03 अक्टूबर, 2026 को घोषित कर दिया गया है। इसके साथ प्रदेश सहित जैसलमेर जिले में पंचायत आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जैसलमेर जिले में पारदर्शी, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत आम चुनाव संपन्न कराने के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं।

उन्होनें बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायतीराज क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

आचार संहिता लागू होने से पहले जिन विकास कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं अथवा जो विकास कार्य पहले से चल रहे हैं,वे आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे।

नई योजनाएं,नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे।

जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मतदाताओं एवं मीडिया से अपील की है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

आम चुनाव कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा पंच/संरपच के निर्वाचन की लोक सूचना 31 अक्टूबर, शनिवार को जारी की जाएगी।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 नवम्बर, बुधवार को दोपहर 3 बजे तक सार्वजनिक अवकाश को छोडकर निर्धारित की गई है।

नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 05 नवम्बर 2026 गुरुवार प्रातः 11 बजे से होगी। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 06 नवम्बर 2026 शुक्रवार को निर्धारित है एवं इसी दिन अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी।

चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 06 नवम्बर 2026 शुक्रवार को नाम वापिस का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात किया जाएगा।

इसी प्रकार पंच/संरपच के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर, रविवार को प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न् 11 बजे तक निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा इसी दिन पूर्वाह्न् 11ः30 बजे तक होगी। अभ्यर्थिता वापसी का समय इसी दिन अपराह्न 2 बजे तक एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन इसी दिन अपराह्न 2 बजेे के तुरन्त पश्चात किया जाएगा।

पंचायत आम चुनाव को लेकर समस्त पदों के लिए मतदान एक चरण (चतुर्थ चरण) में होगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 14 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक, पंच,सरपंच पद के लिए मतदान 16 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक, उप सरपंच पद के लिए मतदान 17 नवम्बर को, जिला प्रमुख पद के लिए मतदान 25 नवम्बर को एवं उप जिला प्रमुख पद के लिए मतदान 26 नवम्बर को, प्रधान पद के लिए मतदान 27 नवम्बर एवं उप प्रधान पद के लिए मतदान 28 नवम्बर को मतदान होगा।

पंच, सरपंच पदों के लिए मतगणना सोमवार, 16 नवम्बर को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात की जाएगी। इसी क्रम में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना मुख्यालय पर 20 नवम्बर शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से की जाएगी। इसी प्रकार जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान के चुनाव की मतगणना एवं परिणाम की घोषणा मतदान समाप्ति के तत्काल बाद की जाएगी।

मतदान के लिए पहचान दस्तावेज इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे जो पंचायतीराज निर्वाचन की घोषणा से पूर्व जारी किए गए हों।

आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय इनमें से कोई एक वैध पहचान दस्तावेज अपने साथ अवश्य लेकर आएं।

मतदाता सहायता केन्द्र मतदान दिवस पर मतदान भवन के समीप मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी स्तर के कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे। नए परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं एवं मतदान केन्द्रों में परिवर्तन संभव है। मतदाता सहायता केन्द्र पर मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना क्रमांक तथा संबंधित बूथ की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनाव नियंत्रण कक्ष आयोग मुख्यालय, जिला स्तर एवं पंचायत स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे, सातों दिन कार्य करेंगे। इनके माध्यम से चुनाव संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा तथा आमजन की ओर से चुनाव संबंधी गतिविधियों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा आयोग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग, नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा आवश्यकता के अनुसार दिव्यांग मतदाताओं को मतदान बूथ तक लाने एवं मतदान के बाद वापस छोड़ने सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।