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कॉटन मिल पर लगाया 2000 रुपये का जुर्माना

जैसलमेर। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशों की अनुपालना में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पैकेज

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कॉटन मिल पर लगाया 2000 रुपये का जुर्माना

जैसलमेर । कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशों की अनुपालना में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम 2011 के दूसरे चरण के तहत जिले में 12 से 14 अक्टुबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत दिनांक 13 अक्तूबर को टैक्स टाइल व गारमेंट, किराना दुकानों, चमडा उद्योग, तथा अन्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण किया गया। साथ ही इसके तहत मंगलवार को जैसलमेर शहर में स्थित जोगामाया कोटेक्स कॉटन मिल में सत्यापित बाट नही होने के कारण रुपए 2000 का जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए अगले सप्ताह भी इसी प्रकार की कार्यवाहियां जारी रहेगी। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना एवं व्यापारियों को एमआरपी पर ही सामान बेचने के लिए पाबंद करना है। आगामी दिनों में छोटे-बड़े सभी प्रतिष्ठानों की इसी प्रकार जांच जारी रहेगी।