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Jaislmer news

उम्मीदवार निकाल नहीं सकेंगे विजय जुलूस,लागू रहेगी धारा 163

जैसलमेर। जैसलमेर जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों

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जैसलमेर। जैसलमेर जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में चुनाव परिणामों के बाद निकाले जाने वाले विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस संबंध में नगरीय निकाय चुनाव के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जैसलमेर जिले के संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रांे मंे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) लागू की गई है।

उन्हांेने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों के सदस्य पदों के लिए प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर और द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा।

इसके पश्चात 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित होंगे। इसके अलावा नगरीय निकाय के अध्यक्ष पदों के लिए 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पदों के लिए 22 सितंबर को चुनाव करवाए जाएंगे।

उनके मुताबिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की ओर से जीत के बाद विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा।

उन्होेंने संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इन आदेशों-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाएं।