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स्कूल में साईबर विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

मुख्य बिंदु
  • राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्देशित “ ट्रांसफोरमेटिव टयूज्ड” के तहत राजस्थान के युवाओं को सशक्त बनाना एक कानूनी साक्षरता पहल 2026 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर द्वारा बुधवार को साइबर अपराध पर जागरूकता हेतु बाबा हरद्वारी नाथ पब्लिक स्कूल, नाथावाला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है।
  • शिविर के दौरान एडीजे श्री रवि प्रकाश सुथार ने स्कूल के छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि आज के दौर में मोबाईल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया का चलन बहुत बढ़ चुका है।
  • मोबाईल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी भी आॅनलाईन प्लेटफाॅर्म के माध्यम से किसी को परेशान करना, अपमानित करना, धमकाना या मानसिक रूप से चोट पहुँचाना साइबर दुव्र्यवहार की श्रेणी में आता है।
  • सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर जागरूक किया गया।
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स्कूल में साईबर विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

श्रीगंगानगर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्देशित “ ट्रांसफोरमेटिव टयूज्ड” के तहत राजस्थान के युवाओं को सशक्त बनाना एक कानूनी साक्षरता पहल 2026 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर द्वारा बुधवार को साइबर अपराध पर जागरूकता हेतु बाबा हरद्वारी नाथ पब्लिक स्कूल, नाथावाला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है।

शिविर के दौरान एडीजे श्री रवि प्रकाश सुथार ने स्कूल के छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि आज के दौर में मोबाईल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया का चलन बहुत बढ़ चुका है।

मोबाईल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी भी आॅनलाईन प्लेटफाॅर्म के माध्यम से किसी को परेशान करना, अपमानित करना, धमकाना या मानसिक रूप से चोट पहुँचाना साइबर दुव्र्यवहार की श्रेणी में आता है।

सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर जागरूक किया गया। कई बार हम अनजाने मंे अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे डेटा चोरी, पहचान की चोरी और धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है।

शिविर के दौरान एडीजे श्री सुथार ने बताया कि साइबर दुव्र्यवहार होने की स्थिति में बच्चों को समझदारी से बिना डर के काम करना चाहिए। किसी से बहस नहीं करनी चाहिए।

बच्चों को तुरंत स्क्रीनशाॅट लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में बच्चों को तुरंत माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताना चाहिए।

यदि मामला गंभीर हो तो साइबर पुलिस या संबंधित विभाग के पास शिकायत करनी चाहिए। इस दौरान साइबर अपराध होेने की स्थिति में बच्चों को हेल्पलाईन नं. 1930 की भी जानकारी दी गई।

शिविर के दौरान स्कूल स्टाफ को पोश एक्ट विषय पर महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम 2013 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

शिविर के दौरान चीफ एल.ए.डी.सी. श्री रोहताश यादव, स्कूल के डायरेक्टर रविन्द्र नाथ, प्रिंसिपल सर्वजीत सिंह बराड़ व डिफेंस काउंसिल श्री अमन चलान सहित स्कूल के अन्य शिक्षकगण भी उपस्थित रहे।