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Shri Ganga NagarNews

जिन विद्युत उपभोक्ताओं के मामलों में नोटिस जारी हुआ है, उन प्रकरणों की ही 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगी सुनवाई

मुख्य बिंदु
  • राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को केवल उन्हीं विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी, जिन्हें विद्युत विभाग द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लिखित नोटिस जारी किया गया है।
  • यह लोक अदालत विशेष रूप से स्थाई विच्छेदित उपभोक्ताओें (पीडीसी) व पुराने सतर्कता जांच प्रतिवेदन (वीसीआर) के मामलों के संबंध में आयोजित होगी।
  • सहायक अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बिल संशोधन (बिल करेक्शन/माफ) या नियमित उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।
  • उपभोक्ताओं से निवेदन है कि बिल माफ से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें एवं ऐसी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को केवल उन्हीं विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी, जिन्हें विद्युत विभाग द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लिखित नोटिस जारी किया गया है।

यह लोक अदालत विशेष रूप से स्थाई विच्छेदित उपभोक्ताओें (पीडीसी) व पुराने सतर्कता जांच प्रतिवेदन (वीसीआर) के मामलों के संबंध में आयोजित होगी।

सहायक अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बिल संशोधन (बिल करेक्शन/माफ) या नियमित उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपभोक्ताओं से निवेदन है कि बिल माफ से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें एवं ऐसी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।