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दीपावली के त्योहार पर मिठाई वजन व गैस सिलेंडर आपूर्ति का औचक निरीक्षण

जांच में अनियमिताओं पर 15000 रुपये का जुर्माना

मुख्य बिंदु
  • मंत्री श्री सुमित गोदारा (उपभोक्ता मामले विभाग) के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009, पैकेज कमोडिटी नियम-2011 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री अमित कुमार द्वारा गुरूवार को श्री विजयनगर स्तिथ धींगड़ा रेस्टोरेंट, ग्रीन मिष्ठान भण्डार का औचक निरीक्षण किया।
  • श्री कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाई का सही वजन मिले, जिसके लिए अधिकारी ने बोगस ग्राहक बन कर मिठाई खरीदी व कांटों का परीक्षण किया।
  • दोनों फर्मों पर मिठाई का सही वजन देना पाया गया व कांटें सत्यापित नहीं पाए गए।
  • दोनों फर्मो पर प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कुल 10000 का जुर्माना लगाया गया।
  • भगवती गैस एजेंसी बीपीसीएल विजयनगर के एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति पिकअप के साथ सिलेंडर तौलने हेतु कांटा नहीं पाया।
  • इस पर प्रकरण दर्ज कर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया ।
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दीपावली के त्योहार पर मिठाई वजन व गैस सिलेंडर आपूर्ति का औचक निरीक्षण

श्रीगंगानगर। मंत्री श्री सुमित गोदारा (उपभोक्ता मामले विभाग) के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009, पैकेज कमोडिटी नियम-2011 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री अमित कुमार द्वारा गुरूवार को श्री विजयनगर स्तिथ धींगड़ा रेस्टोरेंट, ग्रीन मिष्ठान भण्डार का औचक निरीक्षण किया।श्री कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाई का सही वजन मिले, जिसके लिए अधिकारी ने बोगस ग्राहक बन कर मिठाई खरीदी व कांटों का परीक्षण किया।

दोनों फर्मों पर मिठाई का सही वजन देना पाया गया व कांटें सत्यापित नहीं पाए गए। दोनों फर्मो पर प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कुल 10000 का जुर्माना लगाया गया।

भगवती गैस एजेंसी बीपीसीएल विजयनगर के एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति पिकअप के साथ सिलेंडर तौलने हेतु कांटा नहीं पाया।

इस पर प्रकरण दर्ज कर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया ।उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी जिले में संचालित फर्मों की नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित कराना है।

विभाग ने सभी व्यापारियों से केवल प्रमाणित व सत्यापित कांटा-बांट का उपयोग व मिठाई के वजन में डिब्बे का वजन शामिल नहीं करने की अपील की है।