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न्याय आपके द्वार  ख्यालीवाला में लोक उपयोगी सेवाओं के बारे में किया जागरूक

मुख्य बिंदु
  • माननीय रालसा, जयपुर के तत्वावधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान “न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान” के सम्बंध में ग्राम पंचायत ख्यालीवाला भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
  • इस दौरान ग्राम पंचायत ख्यालीवाला के सरपंच श्री मोहन लाल द्वारा जागरूकता शिविर में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
  • शिविर के दौरान एडीजे श्री सुथार ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा पूरे प्रदेश में लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान के सम्बंध में एक अभियान प्रारम्भ किया गया है।
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न्याय आपके द्वार  ख्यालीवाला में लोक उपयोगी सेवाओं के बारे में किया जागरूक

श्रीगंगानगर। माननीय रालसा, जयपुर के तत्वावधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान “न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान” के सम्बंध में ग्राम पंचायत ख्यालीवाला भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस दौरान ग्राम पंचायत ख्यालीवाला के सरपंच श्री मोहन लाल द्वारा जागरूकता शिविर में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

शिविर के दौरान एडीजे श्री सुथार ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा पूरे प्रदेश में लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान के सम्बंध में एक अभियान प्रारम्भ किया गया है।

जिसका उद्देश्य आमजन से सम्बंधित लोक उपयोगी समस्याओं जैसे सड़क, रेल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा, बिजली या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली अस्पताल या डिसपेंसरी में स्वास्थ्य संबंधी सेवायें, बीमा सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवाएं, एलपीजी सेवा, शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थानों तथा आवासीय एवं भू-सम्पदा सेवाओं से सम्बंधित किसी की कोई समस्या हो तो वे प्राधिकरण में व्यक्तिगत उपस्थित होकर या रालसा की वेबसाईट https://rajasthan.nalsa.gov.in से फार्म डाउनलोड कर प्रार्थना पत्र भरकर सीधे ही रालसा के हेल्पलाईन नं. पर 9119365734 पर भिजवा सकते हैं।

जन लोक उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित शिकायत या समस्या के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता से अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जायेगा जो पक्षकार की शिकायत या समस्या के निराकरण हेतु जिला स्थाई लोक अदालत श्रीगंगानगर में प्रकरण दायर करेगा, जिसके लिए पक्षकार से कोई शुल्क या फीस नहीं ली जायेगी।

इस दौरान चीफ रोहताश यादव द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शिविर के दौरान चीफ एलएडीसी श्री रोहिताश यादव व एलएडीसी श्री अमन चलाना भी उपस्थित रहे।