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Jaislmer news

पीवीटीजी, डिनोटिफाइड एवं घुमंतू/अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर

मुख्य बिंदु
  • जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत “कोई भी पात्र मतदाता न छूटे” की भावना के साथ समाज के वंचित एवं हाशिए पर रह रहे वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष समावेशी मतदाता पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
  • जिला स्वीप समन्वयक प्रमोद कुमार व्यास ने बताया कि नव मतदाता पंजीकरण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पीवीटीजी, डिनोटिफाइड एवं घुमंतू/अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए 6 जनवरी 2026 को विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
  • ये शिविर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा चिन्हित निम्न स्थानों अमर शहीद सा.
  • उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनगढ़ एवं शहीद रमण मेघवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ पर आयोजित होंगे।
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जैसलमेर। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत “कोई भी पात्र मतदाता न छूटे” की भावना के साथ समाज के वंचित एवं हाशिए पर रह रहे वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष समावेशी मतदाता पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

जिला स्वीप समन्वयक प्रमोद कुमार व्यास ने बताया कि नव मतदाता पंजीकरण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पीवीटीजी, डिनोटिफाइड एवं घुमंतू/अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए 6 जनवरी 2026 को विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

ये शिविर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा चिन्हित निम्न स्थानों अमर शहीद सा.गो.रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनगढ़ एवं शहीद रमण मेघवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ पर आयोजित होंगे।

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे पंजीकरण शिविर में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं।

पंजीकरण के लिए आवेदक अपने साथ फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा माता-पिता का पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आएं। शिविरों में तैनात बीएलओ यह सुनिश्चित करेंगे कि आयु एवं पात्रता पूर्ण करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

जिला प्रशासन द्वारा यह पहल लोकतंत्र को सशक्त बनाने एवं वंचित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।