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Jaislmer news

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विशेष योग्यजन व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम पंजीकरण के लिए जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर

मुख्य बिंदु
  • जिले भर में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे इसी के तहत समाज के वंचित वर्गो एवं समाज की मूलधारा में जुडने से शेष वर्गो पर विशेषत जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है।
  • जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी भवानी सिंह चारण ने बताया कि नव मतदाता पंजीकरण के तहत 16 दिसम्बर से 15 जनवरी के मध्य निर्धारित दावों एवं आपत्तियों के चरण के तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजन ,ट्रांसजेडर, इत्यादि पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण किया जायेगा।
  • इस के लिए दिनांक 29 दिसम्बर सोमवार को हाउसिंग बोर्ड जैसलमेर में संचालित विशेष योग्यजन विद्यालय में जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर का आोजन किया जायेगा ।
  • उन्होने बताया कि 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विशेष योग्यजन का नाम वोटर लिस्ट में पंजीकरण करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर अपना नाम पंजीकरण का आवेदन करें ।
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जैसलमेर। जिले भर में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे इसी के तहत समाज के वंचित वर्गो एवं समाज की मूलधारा में जुडने से शेष वर्गो पर विशेषत जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी भवानी सिंह चारण ने बताया कि नव मतदाता पंजीकरण के तहत 16 दिसम्बर से 15 जनवरी के मध्य निर्धारित दावों एवं आपत्तियों के चरण के तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजन ,ट्रांसजेडर, इत्यादि पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण किया जायेगा। इस के लिए दिनांक 29 दिसम्बर सोमवार को हाउसिंग बोर्ड जैसलमेर में संचालित विशेष योग्यजन विद्यालय में जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर का आोजन किया जायेगा ।

उन्होने बताया कि 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विशेष योग्यजन का नाम वोटर लिस्ट में पंजीकरण करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर अपना नाम पंजीकरण का आवेदन करें ।

आवेदन पत्र के साथ फोटो, दिव्यांगता कार्ड, आधार कार्ड , राशन कार्ड व अपने माता या पिता या पति का परिचय पत्र साथ रखें।

इस के लिए विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाएं अधिकाधिक सहयोग कर प्रचार प्रसार कर सहयोग प्रदान करावें ताकि कोई भी दिव्यांग जिसने 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा का पंजीकरण से वंचित न रहे ।