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Jaislmer news

पंचायतीराज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की लॉटरी स्थगित

17 एवं 18 सितम्बर को प्रस्तावित आरक्षण प्रक्रिया अब आगामी आदेश तक नहीं होगी

मुख्य बिंदु
  • राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रक्रिया के तहत होने वाली लॉटरी को स्थगित कर दिया गया है।
  • आयोग के आदेश के अनुसार अब पंचायतीराज संस्थाओं के पदों के लिए निर्धारित तिथियों पर आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी।
  • उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज संस्थाओं के जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी 17 सितम्बर 2026 को तथा उपखण्ड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी 18 सितम्बर 2026 को निर्धारित की गई थी।
  • राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उक्त आरक्षण/लॉटरी प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित की गई है।
  • आरक्षण/लॉटरी की आगामी तिथि के संबंध में आयोग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।
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जैसलमेर । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रक्रिया के तहत होने वाली लॉटरी को स्थगित कर दिया गया है। आयोग के आदेश के अनुसार अब पंचायतीराज संस्थाओं के पदों के लिए निर्धारित तिथियों पर आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज संस्थाओं के जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी 17 सितम्बर 2026 को तथा उपखण्ड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी 18 सितम्बर 2026 को निर्धारित की गई थी।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उक्त आरक्षण/लॉटरी प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। आरक्षण/लॉटरी की आगामी तिथि के संबंध में आयोग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।