जैसलमेर । जिला रसद विभाग ने अवैध एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और परिवहन के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला रसद अधिकारी सवाई राम को आज गुरुवार को दोपहर 12ः00 बजे मुखबिर के जरिए गफूर भट्ठा में अवैध गैस सिलेंडरों के परिवहन की सूचना मिली।
सूचना प्राप्त होते ही जिला रसद अधिकारी सवाई राम के नेतृत्व में विभाग की टीम, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक गोकुल चंद मीणा शामिल थे, ने तुरंत मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की।
विभाग की टीम ने मौके पर वाहन संख्या RJ 55 CA 0630 की सघन जांच की, जिसमें अवैध रूप से रिफलिंग के लिए ले जाए जा रहे 33 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए।
जांच करने पर वाहन गोविंद सिंह पुत्र नरपत सिंह का होना पाया गया। मौके पर वाहन से संबंधित व्यक्ति इन सिलेंडरों के परिवहन या व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं कर सके।
जिला रसद अधिकारी जैसलमेर सवाई राम ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर सभी 33 घरेलू गैस सिलेंडरों को राजसात (जब्त) कर लिया गया है। नियमों के तहत आगामी वैधानिक कार्यवाही के लिए धारा 6ए का प्रकरण तैयार कर उपखंड अधिकारी जैसलमेर को भिजवाया गया है।
सुरक्षा एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा जब्त किए गए सभी 33 सिलेंडरों को स्थानीय गैस एजेन्सी महेंद्र गैस सर्विस, जैसलमेर को सुपुर्द कर सुरक्षित रखवाया गया है।
वहीं, अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन ¼RJ 55 CA 0630½ को पुलिस थाना कोतवाली, जैसलमेर को सुपुर्द कर वहां सुरक्षित रूप से निरुद्ध (जप्त) करवा दिया गया है।
जिला रसद अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग, रिफिलिंग और परिवहन करने वालों के खिलाफ विभाग की यह सख्त मुहिम आगे भी निरंतर जारी रहेगी।