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नई पीढी के बालक, सृदढ़ समाज के निर्माण के लिए नशे व सामाजिक बुराईयों से बचें - सोढ़ा

जैसलमेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व एक्शन प्लान के निर्देशों की पालना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललित

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नई पीढी के बालक, सृदढ़ समाज के निर्माण के लिए नशे व सामाजिक बुराईयों से बचें - सोढ़ा

जैसलमेर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व एक्शन प्लान के निर्देशों की पालना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललित पुरोहित के निर्देशन में चीफ लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता मदनसिंह द्वारा कुछडी विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

अधिवक्ता द्वारा जनजातीय महिलाओं के विशेष अधिकार भूमि एवं संपत्ति संबंधी अधिकार, महिलाओं के साथ भेदभाव एवं घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

इस दौरान बालकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए किसी भी प्रकार के शोषण, जबरन मजदूरी से संबंधित विवाद की स्थिति में उचित कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता एवं लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई।

बालकों को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने तथा सामाजिक बुराईयों यथा मृत्यु भोज, बाल विवाह, दहेज, साईबर फ्रॉड आदि से सतर्क रहने की समझाईश की गई।

नशे एवं बाल विवाह से बचने की शपथ दिलाई गई।

शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में संचालित संवाद स्कीम 2025 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध विधिक सेवाओं एवं सहायता के बारे में जागरूक किया गया।

किसी भी प्रकार के अत्याचार, शोषण, भेदभाव, जमीन संबंधी विवाद अथवा अन्य कानूनी समस्या होने पर पुलिस प्रशासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से शिकायत एवं सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई।

शिविर में नालसा 15100 हेल्पलाईन के बारे में जानकारी दी गई।