जैसलमेर । जिला परिवहन अधिकारी जैसलमेर टीकूराम ने बताया कि संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले में संचालित समस्त पंजीयन सीरीज (1 से 9909) में पूर्व में ऑफलाइन माध्यम से आवंटित किए गए पंजीयन क्रमांकों का वाहन 4.0 पोर्टल पर बैकलॉग ऑनलाइन दर्ज करवाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि संबंधित वाहन स्वामी 30 सितम्बर, 2026 तक ऑफलाइन आवंटित पंजीयन क्रमांकों का बैकलॉग वाहन 4.0 पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। 30 सितम्बर के बाद ऐसे ऑफलाइन आवंटित पंजीयन क्रमांक, जिनका बैकलॉग ऑनलाइन दर्ज नहीं करवाया गया है, अन्य वाहनों को आवंटित किए जा सकेंगे।
जिला परिवहन अधिकारी ने संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर बैकलॉग ऑनलाइन दर्ज करवाकर अपने पंजीयन क्रमांक के संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करवाएं।