श्रीगंगानगर, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी व्यक्तिगत निर्वाचक द्वारा फार्म 7 आवेदन प्रस्तुत करने की युक्तियुक्त सीमा निर्धारण को लेकर निर्देश जारी किये गये हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे तथा फील्ड स्तर के कार्मिकों को निर्देश देकर व्यक्तिगत निर्वाचक फार्म 7 की अधिकतम जानकारी दी जाये।मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 13(2) के अनुसार किसी निर्वाचक क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के प्रस्ताव या नाम हटाने के आवेदन के संबंध में कोई भी आपत्ति फार्म 7 में होनी चाहिए।
इसे केवल वहीं व्यक्ति दायर कर सकता है, जिसका नाम पहले से ही उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है। फार्म 7 का निपटारा प्रावधानों के अनुसार ईआरओ द्वारा जांच के बाद ही किया जाता है।