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चीनी के स्टॉक की निरंतर निगरानी एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित

श्रीगंगानगर। चीनी के स्टॉक की निरंतर निगरानी तथा कालाबाजारी की रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

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श्रीगंगानगर । चीनी के स्टॉक की निरंतर निगरानी तथा कालाबाजारी की रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी (बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा) आदेश-2026 जारी किया गया है।

जिला रसद अधिकारी श्रीमती कविता सिहाग ने बताया कि उक्त आदेश के अनुसार कोई भी बड़ा उपभोक्ता, जो उत्पादन, उपभोग अथवा उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रतिमाह 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक चीनी का उपयोग करता है, वह 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा।

आदेश में बड़े उपभोक्ता से आशय मिठाई विक्रेता, शीतल पेय निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अथवा ऐसे अन्य संस्थागत खरीदार से है, जो चालू माह को छोड़कर पिछले एक वर्ष के दौरान औसत मासिक खपत के आधार पर कम से कम 10 मीट्रिक टन चीनी का उपभोग करता है।

इसी प्रकार, चीनी के थोक व्यापारियों एवं डीलरों के लिए अधिकतम 400 टन (4,000 क्विंटल) की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।

आदेश के अनुसार प्रत्येक चीनी मिल द्वारा बड़े उपभोक्ताओं को की गई चीनी की मासिक बिक्री का सत्यापन किया जाएगा तथा सुसंगत सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड का उपयोग करते हुए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न के साथ संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

जिले के समस्त चीनी डीलरों को निर्देशित किया जाता है कि वे चीनी स्टॉक से संबंधित सूचना खाद्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in (https://foodstock.dfpd.gov.in) पर नियमित रूप से प्रतिदिन दर्ज करना सुनिश्चित करें।

साथ ही, चीनी मिलों द्वारा बिक्री के पश्चात किसी भी डीलर के परिसर में चीनी का स्टॉक 7 दिनों से अधिक अवधि तक नहीं रखा जाएगा। उक्त आदेश 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होकर 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के अंतर्गत नियमानुसार माल की जब्ती तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।