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Jaislmer news

मापत्तौल विभाग ने रामगढ़ में मिठाई की दुकानों पर लगाया 7000 का जुर्माना

जैसलमेर। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम 2011 के तहत जिले में 26 से 28 अक्टूबर

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मापत्तौल विभाग ने रामगढ़ में मिठाई की दुकानों पर लगाया 7000 का जुर्माना

जैसलमेर। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम  2011 के तहत जिले में 26 से 28 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत मंगलवार को रामगढ़ तेहसील, जिला जैसलमेर में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुरली जी मिठाई वाले व गंगानगर मिष्ठान भंडार पर वजन तोलने की मशीन सत्यापित नही पाये जाने पर एवं सत्यापन प्रमाण पत्र चस्पा नही पाए जाने पर 7000 रुपए का जुर्माना लगाया गया|

 विधिक माप विज्ञान अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि फसल कटाई एवं त्यौहार के सीजन को देखते हुए उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए अगले सप्ताह भी इसी प्रकार की कार्यवाहियां जारी रहेगी।

अभियान का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं को सही माप तोल उपलब्ध करवाना एवं व्यापारियों को एमआरपी  पर ही सामान बेचने के लिए पाबंद करना है। आगामी दिनों में छोटे-बड़े सभी प्रतिष्ठानों की इसी प्रकार जांच जारी रहेगी।