जैसलमेर । प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम 03 अक्टूबर, 2026 को घोषित कर दिया गया है। इसके साथ प्रदेश सहित जैसलमेर जिले में पंचायत आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अनुपमा जोरवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जैसलमेर जिले में पारदर्शी, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत आम चुनाव संपन्न कराने के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं।
उन्होनें बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायतीराज क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
आचार संहिता लागू होने से पहले जिन विकास कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं अथवा जो विकास कार्य पहले से चल रहे हैं,वे आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे।
नई योजनाएं, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे।
जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मतदाताओं एवं मीडिया से अपील की है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
आम चुनाव कार्यक्रम, लोक सूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना प्रारम्भ जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा पंच/संरपच के निर्वाचन की लोक सूचना 31 अक्टूबर, शनिवार को जारी होगी।
उन्होंने बताया कि शनिवार, 31 अक्टूबर को लोकसूचना जारी होने के साथ ही जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी।
उन्होने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 नवम्बर, बुधवार को दोपहर 3 बजे तक सार्वजनिक अवकाश को छोडकर निर्धारित की गई है।
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 05 नवम्बर 2026 गुरुवार प्रातः 11 बजे से होगी। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 06 नवम्बर 2026 शुक्रवार को निर्धारित है एवं इसी दिन अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी।
चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 06 नवम्बर 2026 शुक्रवार को नाम वापिस का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात किया जाएगा।
सरपंच, पंच के नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुति 15 नवम्बर को जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंच/संरपच के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर, रविवार को प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न् 11 बजे तक निर्धारित की गई है।
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा इसी दिन पूर्वाह्न् 11ः30 बजे तक होगी। अभ्यर्थिता वापसी का समय इसी दिन अपराह्न 2 बजे तक एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन इसी दिन अपराह्न 2 बजेे के तुरन्त पश्चात किया जाएगा।
पंचायत आम चुनाव को लेकर समस्त पदों के लिए मतदान एक चरण (चतुर्थ चरण) में होगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 14 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक, पंच,सरपंच पद के लिए मतदान 16 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक, उप सरपंच पद के लिए मतदान 17 नवम्बर को, जिला प्रमुख पद के लिए मतदान 25 नवम्बर को एवं उप जिला प्रमुख पद के लिए मतदान 26 नवम्बर को, प्रधान पद के लिए मतदान 27 नवम्बर एवं उप प्रधान पद के लिए मतदान 28 नवम्बर को मतदान होगा।
पंच, सरपंच पदों के लिए मतगणना सोमवार, 16 नवम्बर को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात की जाएगी। इसी क्रम में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना जिला मुख्यालय पर 20 नवम्बर शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से की जाएगी। इसी प्रकार जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान के चुनाव की मतगणना एवं परिणाम की घोषणा मतदान समाप्ति के तत्काल बाद की जाएगी।