जैसलमेर । विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम 2011 के तहत जिले में 21 से 23 अक्टुबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत 23 अक्टूबर को जैसलमेर जिले में निर्माताओं, पैकरों इत्यादि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दीपक जनरल स्टोर, थैयात पर वेट मशीन का सत्यापन प्रमाण पत्र चस्पा नही पाए जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गयां।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि फसल कटाई एवं त्यौहार के सीजन को देखते हुए उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए अगले सप्ताह भी इसी प्रकार की कार्यवाहियां जारी रहेगी।
अभियान का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं को सही माप तोल उपलब्ध करवाना एवं व्यापारियों को एमआरपी पर ही सामान बेचने के लिए पाबंद करना है। आगामी दिनों में छोटे-बड़े सभी प्रतिष्ठानों की इसी प्रकार जांच जारी रहेगी।
