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Udaipur News

राज्य बीमा की परिपक्व हो रही पॉलिसियों के  स्वत्व प्रपत्र भिजवाने के निर्देश

मुख्य बिंदु
  • वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के स्वत्व प्रपत्र भिजवाने के निर्देश सभी आहरण वितरण अधिकारियों को दिए गए हैं।
  • अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि श्वेता तिवारी ने बताया कि ऐसे कार्मिक जिनकी जन्म तिथि 01.
  • 1967 तक है उनकी राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 01.
  • 2026 को परिपक्व हो रही है।
  • राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर संभाग के कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों के भुगतान जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है एवं राज्य बीमा विभाग द्वारा कार्मिकों के मोबाईल पर एसएमएस एवं दूरभाष द्वारा भी पॉलिसी परिपक्व होने की सूचना दी जा रही है।
  • वर्तमान में एसआईपीएफ के न्यू पार्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के बाद क्लेम फार्म के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करें, इसके अतिरिक्त बीमेदारों को विकल्प लेने की भी ऑनलाईन सुविधा प्रदान की गई है।
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उदयपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के स्वत्व प्रपत्र भिजवाने के निर्देश सभी आहरण वितरण अधिकारियों को दिए गए हैं।

अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि श्वेता तिवारी ने बताया कि ऐसे कार्मिक जिनकी जन्म तिथि 01.04.1966 से 31.03.1967 तक है उनकी राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 01.04.2026 को परिपक्व हो रही है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर संभाग के कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों के भुगतान जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है एवं राज्य बीमा विभाग द्वारा कार्मिकों के मोबाईल पर एसएमएस एवं दूरभाष द्वारा भी पॉलिसी परिपक्व होने की सूचना दी जा रही है।

वर्तमान में एसआईपीएफ के न्यू पार्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के बाद क्लेम फार्म के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करें, इसके अतिरिक्त बीमेदारों को विकल्प लेने की भी ऑनलाईन सुविधा प्रदान की गई है।

जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देषित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का स्वयं की एसएसओ आईडी से बीमा क्लेम प्रकरण सभी आवश्यक दस्तावेज (मूल पॉलिसी, बीमा पासबुक, पदस्थापन विवरण, बैंक पासबुक की फोटो प्रति/केंसिल चैक) स्केन कर दिनांक 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाईन सबमिट करना सुनिश्चित करावें ताकि दिनांक 01 अप्रेल 2026 को परिपक्व होने वाले समस्त प्रकरणों का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा सके। अन्यथा इसके अभाव में विलम्ब के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार रहेगा ।