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नोटरीज़ के अधिकारों को कम करने के खिलाफ कोटा के वकीलों ने दिया ज्ञापन

के डी अब्बासी 

के डी अब्बासी

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नोटरीज़ के अधिकारों को कम करने के खिलाफ कोटा के वकीलों ने दिया ज्ञापन

कोटा। राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीए नोटरीज अधिनियम 1952 के द्वारा नियुक्ति नोटरियों को दिये गये अधिकारों को कम करने के मामले में उन्हे वापस बहाल करने की मांग को लेकर आज कोटा के वकीलों ने कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत सिंह अडसेला के नेतृत्व में कोटा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में लिखा है कि इस गम्भीर मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वह राजस्थान मे कार्यरत सभी नोटरियों को विधिक रूप से दिये गये दस्तावेज प्रमाणिकरण के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं करें पूर्ववतः बहाल करें और रजिस्ट्रेशन नियम 2025 के संशोधन को भी इस मामले मे स्थगित करें और नोटरी द्वारा सभी दस्तावेजात के प्रमाणितकरण को विधि सम्मत स्वीकार करने की घोषणा सार्वजनिक रूप से करें ।कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्षभारत सिंह अडसेला, सचिव शंभू सोनी, एडवोकेट अख्तर खान अकेला, एडवोकेट रघुनंदन गौतम, एडवोकेट सलीम खान, एडवोकेट रमेश कुशवाहा, एडवोकेट मधु शर्मा, एडवोकेट ज्योति गौड, एडवोकेट महेश शर्मा, एडवोकेट मेघराज शक्तावत, एडवोकेट शंभू दयाल विजय एडवोकेट मनीष शर्मा एडवोकेट इकराम खान एडवोकेट शाकिर खान एडवोकेट रेखा कुमारी मौजूद थे।