जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश जैसलमेर ओमी पुरोहित के निर्देशन में सुरक्षित बचपन अभियान’’ पेन इण्डिया स्कूल अवेयरनेस कैम्पेन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट के तहत बैठक के आयोजन किया गया।
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललित पुरोहित ने बताया कि अप्रेल 2026 से अक्टुबर 2026 तक जिले की प्रत्येक स्कूल में ट्रांसफोर्मेटिव ट्यूजडे के तहत अभियान चलाकर सभी स्कूलों मंे कैम्प का आयोजन किया गया। इसी के अनुक्रम में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’’ पेन इण्डिया स्कूल अवेयरनेस कैम्पेन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट को आगे बढ़ाया गया है।
बैठक के दौरान उन्होने बताया कि इसी के क्रम में जिले के प्रत्येक न्यायाधीश जिले की विभिन्न स्कुलों में पोक्सो एक्ट 2012 के तहत जागरूक करेंगे।
साथ ही उन्होंने बताया कि यह कैम्प प्रत्येक दिवस अलग-अलग थीम पर आयोजित होगा।
पहले दिन मेरा बचपन, मेरा अधिकार दूसरे दिन कानून जानो, बचपन बचाओ तीसरे दिन सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन चौथे दिन बोलो, बताओ, बचाओ पांचवें दिन ना बाल विवाह, ना बाल शोषण छठे दिन जागरूक बचपन, सशक्त भारत थीम में तहत आयोजित होंगें।
उन्होंने बताया कि अभियान के द्वितीय चरण में जिन-जिन स्कूल के जागरूकता प्रोग्राम आयोजित हुए है उन स्कूलों में से प्रत्येक स्कुल से 2-2 अध्यापकों का सलेक्शन कर उनको ट्रैनिंग दी जाएगी। आगामी दिवसों में ये अध्यापक इसी अभियान के तहत अपनी-अपनी स्कूलों में बच्चों को प्रेरित कर जागरूक करेंगेे।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई, थानाधिकारी साईबर सैल, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, समस्त अधिकार मित्र जिला मुख्यालय जैसलमेर, समस्त पेनल अधिवक्ता तथा सदस्य किशोर न्याय बोर्ड जैसलमेर उपस्थित रहे।
