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मतदान के दिवस राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी यह पालना सुनिश्चित करावे

जैसलमेर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के लिए नगर परिषद जैसलमेर में मतदान 09 सितम्बर बुधवार को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा। इसी प्रकार

जैसलमेर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के लिए नगर परिषद जैसलमेर में मतदान 09 सितम्बर बुधवार को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा।

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       जैसलमेर । नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के लिए नगर परिषद जैसलमेर में  मतदान 09 सितम्बर बुधवार को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा। इसी प्रकार नगरपालिका पोकरण में मतदान 11 सितम्बर ,शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा।

         जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अनुपमा जोरवाल ने मतदान के दिवस राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के इन पहलूओं की पालना करने को कहा है।

       जिला निर्वाचन अधिकारी जोरवाल ने बताया कि मतदान के दिवस राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी मतदान को निष्पक्ष शान्तिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारियों का पूरा सहयोग करें एवं यह ध्यान रखें कि मतदाता पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके साथ ही वे अपने प्राधिकृत कार्यक्रताओं की उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें। वे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होगी और उन पर कोई प्रतीक अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

       उन्होंने मतदान के दिन और उसके पूर्व 48 घण्टे के दौरान किसी को भी शराब पेश या वितरित नहीं करें। मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए केम्प के नजदीक अनावश्यक भीड़ इक्कठी नहीं होने दे जिससे दलों और अभ्यर्थीयों के कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों में आपस में मुकाबला और तनाव न हो पावें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी का कैेम्प साधारण हो उस पर टेंट नहीं लगाया जाए तथा उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाए। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न की जाए और भीड़ न लगाई जाए, न ही भीड़ को शिविरों में इकट्ठा होने की अनुमती दी जाएगी।

       उन्होंने बताया कि मतदान के दिवस वाहन चलाने पर लगाए जाने वाले निर्वन्धनों की पालना करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिए परमिट प्राप्त कर लें और उन वाहनों पर स्टीकर ऐसे लगा दें जिससे साफ-साफ दिखाई देता रहे। मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगायें। मतदान केन्द्र एवं इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें।

     उन्होंने यह भी कहा कि परमिट धारी वाहन में स्वंय अभ्यर्थी व उसके परिवारजन अथवा निर्वाचन एजेण्ट व उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी मतदाता को नहीं बिठाए। मतदान समाप्ति के लिए नियत समय पूरी होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा नहीं करें। उन्होंने आदर्श आचरणों का पालना करने को कहा।