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मतदाताओं को मतदान के पहचान के लिए ये दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे

जैसलमेर, 01 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए मतदान के दिवस मतदाता की पहचान करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी

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जैसलमेर, 01 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए मतदान के दिवस मतदाता की पहचान करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन फोटो आईडी के साथ ही अन्य 11 दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) अनुपमा जोरवाल ने बताया कि मतदाता पहचान के लिए इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे जो पंचायतीराज निर्वाचन की घोषणा से पूर्व जारी किए गए हों।

आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय इनमें से कोई एक वैध पहचान दस्तावेज अपने साथ अवश्य लेकर आएं।

मतदाता सहायता केन्द्र उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर मतदान भवन के समीप मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी स्तर के कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे। नए परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं एवं मतदान केन्द्रों में परिवर्तन संभव है। मतदाता सहायता केन्द्र पर मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना क्रमांक तथा संबंधित बूथ की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा उन्होने बतया कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के राज्य निर्वाचन आयोगा द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग, नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा आवश्यकता के अनुसार दिव्यांग मतदाताओं को मतदान बूथ तक लाने एवं मतदान के बाद वापस छोड़ने सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।