जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशों की पालना में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर ओमी पुरोहित व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललित पुरोहित के मार्गदर्शन में अधिकार मित्र जगदीश कुमार द्वारा मनरेगा कार्यस्थल किशनघाट में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अधिकार मित्र द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकार, कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण के विरूद्ध कानून, घरेलू हिंसा से बचाव के कानूनों के साथ-साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्यस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
अधिकार मित्र द्वारा बताया गया संविधान के अनुच्छे 39(ए) के तहत निशुल्क कानूनी सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका मूल उद्देश्य किसी भी नागरिक को आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण न्याय पाने से वंचित न रहना पड़े।
समाज के वंचित कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों के बारे में सरल भाषा में समझाया गया। अधिकार मित्र द्वारा नागरिकों को अहिंसा का मार्ग अपनाने, अपने मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करने और कानून के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने का आग्रह किया गया। साथ ही बताया गया कि बदले जलवायु परिवर्तन के लिए पर्यावरण संरक्षण आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो गया।
बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकार मित्र द्वारा प्लास्टिक का उपयोग करने से बचने से कहा गया और बताया कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक है।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों का मध्यस्थता, लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, निशुल्क विधिक सहायता तथा पर्यावरण व जीव संरक्षण से जुड़ी विधिक योजनाओं की जानकारी दी गई।
दहेज प्रथा निषेध अधिनियम तथा बाल विवाह प्रेतिषेध अधिनियमों की विस्तार से व्याख्या कर मृत्युभोज तथा दहेज प्रथा से बचने का सदंेश दिया गया।
