श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज आम चुनाव-2026 के दौरान तृतीय चरण में 3 व 5 नवम्बर को व चतुर्थ चरण में 14 व 16 नवम्बर 2026 को मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक व सवैतनिक अवकाश रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डाॅ. अमित यादव ने बताया कि पंचायती राज आम चुनाव 2026 के दौरान मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालयों में निर्धारित तिथियों में मतदान तथा पुर्नमतदान की स्थिति में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सके।
तृतीय चरण में पंचायत समिति श्रीविजयनगर, सूरतगढ़, रायजियासर में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिये 3 नवम्बर को तथा पंच एवं सरपंच के लिये 5 नवम्बर को मतदान होगा।
इसी प्रकार चतुर्थ चरण में पंचायत समिति क्षेत्र श्रीगंगानगर उत्तर, श्रीगंगानगर दक्षिण, सादुलशहर, पदमपुर, करणपुर, अनूपगढ़, रायसिंहनगर व घडसाना में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिये 14 नवम्बर को तथा पंच एवं सरपंच के लिये 16 नवम्बर को मतदान होगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी (कार्मिकों को मतदान दिवस के सवैतनिक अवकाश से संबंधित) के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम,वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में निर्धारित मतदान दिवस को उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।