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Jaislmer news

21.11.2026 को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत

अध्यक्ष ने ली न्यायिक अधिकारीगण की बैठक

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21.11.2026 को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत

जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान 3.0 व Negotiable Instruments Act, 18811881 (विशेषतः अधिनियम की धारा 138 के ) की अधिकाधिक लंबित प्रकरणों व उनमें सौहार्दपूर्ण राजीनामों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन को ध्यान में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर ओमी पुरोहित अध्यक्षता में जिला जैसलमेर के न्यायिक अधिकारीगण के साथ यूनिफाईड कोर्ट काम्प्लेक्स, जैसलमेर में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला मुख्यालय से पारिवारिक न्यायाधीश बुलाकीदास व्यास, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार अग्रवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललित पुरोहित, न्यायाधीश एससी/एसटी मामलता विजय कोचर, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट रामपाल, प्रिसिंपल मजिस्टेªट, किशोर न्याय बोर्ड, सौभाग्यसिंह चारण, न्यायिक मजिस्टेªट वैभव गढ़वीर सहित तालुका पोकरण से अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट नवीन रतनू व ग्राम न्यायाधिकारी आदित्य जरिये वीसी उपस्थित रहे।

बैठक में अध्यक्ष ने न्यायिक अधिकारियों को मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान 3.0 हेतु राजीनामा योग्य प्रकृति के लंबित प्रकरणों के अधिकाधिक संख्या में चिन्ह्ति कर, उनके निस्तारण व विशेष लोक अदालत (एन.आई.एक्ट 1881) (दिनांक 21.11.2026) को ध्यान में रखते हुए वे न्यायालय जिनमें एन.आई.एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है, उन्हें एन.आई.एक्ट के वे सभी लंबित प्रकरण जिनमें राजीनामे की प्रबल संभावना हो, उनको चिन्ह्ति कर लोक अदालत में रैफर कर, उनके निस्तारण हेतु प्रेरित किया।

मध्यस्थता के द्वारा भी अधिक से अधिक प्रकरणों के राजीनामों पर जोर दिया गया।

बैठक में अध्यक्ष ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित थानों से आपके न्यायालय की ओर से लोक अदालत के चिन्ह्ति प्रकरणों में जारी नोटिसों की बाद तामील या अदम तामील भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि पक्षकारान् को नियत समय पर सूचित किया जा सके।