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ग्राम नया अचला में हुआ जनसंपर्क शिविर का आयोजन

जैसलमेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की पहल ^^Village under NALSA's 60 Days

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ग्राम नया अचला में हुआ जनसंपर्क शिविर का आयोजन

जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की पहल ^^Village under NALSA's 60 Days Mega Drive** में उल्लेखित लक्ष्यों व विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विधिक सेवा योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जैसलमेर ओमी पुरोहित के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललित पुरोहित द्वारा आज ग्राम नया अचला, जैसलमेर में जनसंपर्क शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी कूम्पसिंह , अस्सिटेंट लीगल एड ड़िफेंस काउंसिल खेमेन्द्रसिंह भाटी, ग्रामसेवक हिंगलाजदान व ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सचिव ललित पुरोहित ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता एवं नालसा की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना तथा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना है। शिविर के दौरान 12 वर्षीय बालक रविन्द्रसिंह को व्हीलचेयर भेंट की गई।

शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर्स दिलबर सिंह द्वारा घर-घर संपर्क कर ग्रामवासियों की शिकायतों को लेखबद्ध किया गया था, जिनका निस्तारण शिविर के दौरान की किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पात्र ग्रामवासियों के स्वास्थ्य सुलभता के लिए आभा कार्ड व मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के कार्ड कुल 50 कार्ड बनवाए गए।

शिविर के दौरान ही ग्रामसेवक हिंगलाजदान ने पात्र ग्रामवासियों को राशनलिस्ट से जोड़ने का आश्वासन दिया।

शिविर में सचिव ने संविधान के अनुच्छेद 21 को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल पशुवत् जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है। उन्होंने ग्रामवासियों को सर्वाेच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों से अवगत करवाते हुए जानकारी दी कि सर्वाेच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद के दायरे में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का अधिकार, आजीविका अधिकार आदि शामिल किए है।

शिविर के अंत में सचिव ने ग्रामवासियों को अपने बालक-बालिकाओं को स्नात्तक व स्नाकोत्तर तक उच्च शिक्षा दिलवाने, ग्राम में किसी भी घर में बच्ची पैदा होने पर ग्राम में 11 पौधे लगाने सहित ग्रामवासियों को सामाजिक परंपराओं के निर्वहन व सामान्य जीवन में नशा नहीं करने का संकल्प दिलवाया।

सचिव ने ग्रामवासियों को पूर्ण आश्वासन दिया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभियान की नियमित मॉनेटरिंग ग्राम में संचालित लीगल एड क्लिनिक के जरिये की जायेगी एवं मेगा ड्राईव के तहत किये गये कार्याें का समुचित दस्तावेजीकरण एवं प्रगति रिपोर्ट माननीय रालसा को प्रेषित की जायेगी।

इस अवसर पर आमजन से अपील की गई कि वे अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहें एवं किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर निःशुल्क विधिक सहायता के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।