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Udaipur News

पंचायत राज आमचुनाव 2020: सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण

आचार संहिता का रखे पूर्ण ध्यान

मुख्य बिंदु
  • उदयपुर / पंचायती राज आमचुनाव के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर विभिन्न पंचायत समितियों को लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
  • मंगलवार को जिला परिषद सभागार में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सह प्रभारी महामाया प्रसाद चौबीसा ने मौजूद सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार मतदान प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में जानकारी दी।
  • उन्होंने संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में बताया।
  • श्री चौबीसा ने बताया कि संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र का दौरा कर वहां चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे।
  • प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे व्यय पर निगरानी के साथ ही किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना के संबंध में संबंधित एसडीएम अथवा जिला निर्वाचन अनुभाग को तुरंत सूचित करेंगे।
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पंचायत राज आमचुनाव 2020: सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण

उदयपुर / पंचायती राज आमचुनाव के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर विभिन्न पंचायत समितियों को लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मंगलवार को जिला परिषद सभागार में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सह प्रभारी महामाया प्रसाद चौबीसा ने मौजूद सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार मतदान प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में बताया। श्री चौबीसा ने बताया कि संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र का दौरा कर वहां चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे।

प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे व्यय पर निगरानी के साथ ही किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना के संबंध में संबंधित एसडीएम अथवा जिला निर्वाचन अनुभाग को तुरंत सूचित करेंगे।

इसके साथ ही मतदान सम्पादित कराने के लिए मतदान दलों की रवानगी, मतदान केन्द्रों तक कार्मिकों की पहुंच एवं मतदान समाप्ति पश्चात दलों की रवानगी एवं निर्धारित स्थल तक पहुंच के दौरान भी प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व पूरा करेंगे।

उन्होंने बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार थमने के बाद संबंधित प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या समूह में कोई आयोजन नहीं हो, अवैध वाहनों के संचालन पर नजर रखते हुए मतदान अवधि में सूखा दिवस की पालना सुनिश्चित हो, राजकीय भवनों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर कोई प्रचार संबंधी विज्ञापन, बैनर इत्यादि नहीं हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा।