उदयपुर, राज्य सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं के तहत पेट्रोलियम पदार्थों की पैट्रोल पम्प व गैस एजेन्सियों पर तथा राशन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों व वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर जिले के समस्त पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डीलरशीप धारकों व कार्य करने वाले कार्मिकों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के डिपो से गेहूं के उठाव हेतु लगे हुए कार्मिकों, संबंधित वाहनों व उचित मूल्य दुकानदारों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है ताकि वे घर से व्यवसाय स्थल तक आने-जाने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आसानी से कर सके।
आवश्यक सेवाओं के लिए कार्मिक लॉकडाउन से मुक्त
राज्य सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं के तहत पेट्रोलियम पदार्थों की पैट्रोल पम्प व गैस एजेन्सियों पर तथा राशन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों व वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
