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Udaipur News

शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रू गणेश चतुर्थी पर लिए गए मिठाई के नमूने

मुख्य बिंदु
  • जिला कलक्टर नमित मेहता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.
  • अशोक आदित्य के निर्देशन में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है।
  • इसी क्रम में बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर आमजन को मिलने वाले प्रसाद एवं बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा दल ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों से मिठाई के नमूने लिए।
  • दल ने ओम मिष्ठान भंडार, पूर्ण मिष्ठान भंडार, नारायण मिष्ठान भंडार और श्री मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डुओं के चार नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाए।
  • साथ ही बाजार में ठेला एवं स्टॉल संचालकों को खाद्य पदार्थ ढककर रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने तथा परोसने में अखबार के कागज का प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिए।
  • दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, जगदीश प्रसाद सैनी, सहायक कर्मचारी रणजीत सिंह, दिनेश सैन एवं कन्हैयालाल तेली शामिल रहे।
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शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रू गणेश चतुर्थी पर लिए गए मिठाई के नमूने

जिला कलक्टर नमित मेहता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य के निर्देशन में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर आमजन को मिलने वाले प्रसाद एवं बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा दल ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों से मिठाई के नमूने लिए।

दल ने ओम मिष्ठान भंडार, पूर्ण मिष्ठान भंडार, नारायण मिष्ठान भंडार और श्री मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डुओं के चार नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाए।

साथ ही बाजार में ठेला एवं स्टॉल संचालकों को खाद्य पदार्थ ढककर रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने तथा परोसने में अखबार के कागज का प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिए।

दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, जगदीश प्रसाद सैनी, सहायक कर्मचारी रणजीत सिंह, दिनेश सैन एवं कन्हैयालाल तेली शामिल रहे।

सीएमएचओ ने बताया कि नमूने जांच में मिसब्रांड पाए जाने पर 3 लाख तक का जुर्माना, सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख तक का जुर्माना तथा अनसेफ खाद्य पदार्थ पाए जाने पर 6 माह से आजीवन कारावास एवं 1 लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।