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वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना - 2026 :प्रदेश में 56 हजार वरिष्ठजन करेंगे तीर्थ दर्शन

देवस्थान विभाग शीघ्र निशुल्क तीर्थ यात्रा के प्राप्त करेगा आवेदन

मुख्य बिंदु
  • प्रदेश सरकार के देवस्थान विभाग की महत्वपूर्ण वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना - 2026 के तहत 50 हजार को रेल एवं 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से निशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • देवस्थान विभाग आयुक्त श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री के अनुसार उक्त यात्रा के संबंध में विभाग द्वारा शीघ्र नवीन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट ीजजचरूध्ध्कमअंेजींदण्तंरंेजींदण्हवअण्पद के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • तीर्थ स्थलों पर रेल व हवाई मार्ग से यात्रा देवस्थान आयुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की बजट घोषणा के तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना - 2026 के लिए प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों को देश सुप्रसिद्ध 15 जन आस्था से जुडे़ तीर्थ स्थलों पर रेल व हवाई मार्ग द्वारा निशुल्क यात्रा करवाई जाएगी।
  • उल्लेखनीय है कि हवाई मार्ग द्वारा तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की निशुल्क यात्रा का प्रावधान है।
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उदयपुर, 18 मई। प्रदेश सरकार के देवस्थान विभाग की महत्वपूर्ण वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना - 2026 के तहत 50 हजार को रेल एवं 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से निशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

देवस्थान विभाग आयुक्त श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री के अनुसार उक्त यात्रा के संबंध में विभाग द्वारा शीघ्र नवीन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट ीजजचरूध्ध्कमअंेजींदण्तंरंेजींदण्हवअण्पद के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

तीर्थ स्थलों पर रेल व हवाई मार्ग से यात्रा देवस्थान आयुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की बजट घोषणा के तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना - 2026 के लिए प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों को देश सुप्रसिद्ध 15 जन आस्था से जुडे़ तीर्थ स्थलों पर रेल व हवाई मार्ग द्वारा निशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि हवाई मार्ग द्वारा तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की निशुल्क यात्रा का प्रावधान है।

लाॅटरी से चयन अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान गितेश श्री मालवीया ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।

आवेदक आवेदन स्वयं एवं ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। दस्तावेजों के तहत जनाधार कार्ड, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आयकरदाता नही होने एवं पूर्व में उक्त योजना का लाभ नही लेने का स्व- घोषणा पत्र, मतदाता पहचान आवश्यक है।

आवेदक को सुविधा के लिए आवेदन की पावति सुरक्षित रखना है। योजना के लिए यात्रियों का चयन प्राप्त आवेदनों में से लाॅटरी के माध्यम से किया जाता है।

आवेदन की तिथि के संबंध में शीघ्र सूचना का प्रकाशन किया जाएगा।