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Jaislmer news

भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा और सख्त, सीमावर्ती 5 किमी क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ाया

मुख्य बिंदु
  • सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा तस्करी, घुसपैठ एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने रात्रिकालीन आवागमन एवं विचरण पर लागू प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है।
  • जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत-पाक सीमा से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति के आवागमन एवं विचरण पर लगाया गया प्रतिबंध अब 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
  • आदेशानुसार भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के दृष्टिगत जन सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
  • इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 1 जून 2026 से जारी आदेश की अवधि में आगामी छह माह का विस्तार किया गया है।
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जैसलमेर । सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा तस्करी, घुसपैठ एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने रात्रिकालीन आवागमन एवं विचरण पर लागू प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत-पाक सीमा से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति के आवागमन एवं विचरण पर लगाया गया प्रतिबंध अब 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

आदेशानुसार भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के दृष्टिगत जन सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 1 जून 2026 से जारी आदेश की अवधि में आगामी छह माह का विस्तार किया गया है।

साथ ही, आदेशानुसार भारत-पाक सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों तथा इस क्षेत्र में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों का प्रतिदिन सायं 6:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के आवागमन एवं विचरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों से आदेश की पूर्ण पालना करने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस, सीमा सुरक्षा बल अथवा जिला प्रशासन को दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है एवं उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।