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Jaislmer news

ड्रोन संचालन पर पूर्व में जारी आदेश लिया गया वापस ड्रोन धारक निकटतम थानों से प्राप्त कर सकेंगे अपना ड्रोन

जिले में ड्रोन के संचालन के लिए अनुमति अनिवार्य

मुख्य बिंदु
  • जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में 9 मई को जारी आदेश के तहत जैसलमेर जिले में सभी ड्रोन धारकों एवं संचालकों को उनके द्वारा धारित ड्रोन तत्काल प्रभाव से संबंधित निकटतम पुलिस थानों में जमा करवाने के लिए निर्देशित किया गया था।
  • जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी कर पूर्व में जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है।
  • आदेशानुसार जिले के समस्त ड्रोन संचालकों एवं धारकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जमा ड्रोन संबंधित निकटतम पुलिस थानों से प्राप्त कर सकते हैं।
  • आदेश के तहत सभी ड्रोन धारकों एवं संचालकों को सूचित किया गया है कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना जिले में ड्रोन का संचालन नहीं करेंगे।
  • साथ ही] अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
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जैसलमेर। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में 9 मई को जारी आदेश के तहत जैसलमेर जिले में सभी ड्रोन धारकों एवं संचालकों को उनके द्वारा धारित ड्रोन तत्काल प्रभाव से संबंधित निकटतम पुलिस थानों में जमा करवाने के लिए निर्देशित किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी कर पूर्व में जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है।

आदेशानुसार जिले के समस्त ड्रोन संचालकों एवं धारकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जमा ड्रोन संबंधित निकटतम पुलिस थानों से प्राप्त कर सकते हैं। आदेश के तहत सभी ड्रोन धारकों एवं संचालकों को सूचित किया गया है कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना जिले में ड्रोन का संचालन नहीं करेंगे। साथ ही] अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रहेगा।