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वीर परिवार सहायता योजना सैनिकों के कल्याण में सहायक - पुरोहित

जैसलमेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिले के

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वीर परिवार सहायता योजना सैनिकों के कल्याण में सहायक - पुरोहित

जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिले के सेना/सशस्त्र सेना के सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को ‘‘नालसा वीर परिवार सहायता योजना’’ के बारे में जागरूक करने के लिए अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित के निर्देशन में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विधिक जागरूकता शिविर दिनांक 29.09.2026 को सीमा सुरक्षा बल (BSF) नार्थ कमान के ऑडीटोरियम में आयोजित किया गया।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री ललित पुरोहित, धमेन्द्र गढवी, BSF के कमान अधिकारीगण के साथ सैनिकों ने भाग लिया।

शिविर में ललित पुरोहित ने कार्यक्रम में उपस्थित सैनिकों को इस योजना के तहत् सैन्य कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को संपत्ति विवाद, वैवाहिक विवाद, सिविल विवाद व अन्य विधिक मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है व उनके द्वारा संवाद करते हुए अर्द्ध सैनिकों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया तथा उन्हें विधिक जानकारी प्रदान की गई।

उन्होंने सैन्य बलों व विधिक सेवा संस्थानों में सहयोग व तालमेल बढ़ाने के लिए उन्हें विधिक सेवा संस्थानों की कार्यप्रणाली, नालसा व सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की।

इसके अतिरिक्त शिविर सैनिकों को बताया कि सैन्य कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा क्लिनिक जिला जैसलमेर मुख्यालय के सैनिक कल्याण बोर्ड, जैसलमेर में स्थापित किया गया है।

शिविर में नालसा हेल्पलाईन वेव तथा हेल्पलाईन नं. 15100 की जानकारी दी। शिविर के अंत में उन्होंने सभी सैनिकों को शिविर में भाग लेने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।