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रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में दूसरी लोक अदालत का आयोजन

मुख्य बिंदु
  • रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में रविवार को इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत का आयोजन किया गया।
  • लोक अदालत में माननीय सदस्य (न्यायिक) श्री राजीव जैन एवं माननीय सदस्य (तकनीकी) श्री जीएस हीरा के द्वारा पारित आदेशों पर अपर रजिस्टर श्री शक्ति बाली, सहायक रजिस्टर सुश्री वीणा सानी एवं अधिकरण के स्टाफ द्वारा 9 दावा प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
  • अपीलार्थी अधिवक्ताओं श्री राजेश पंडा, श्री मनमोहन गुप्ता, श्री चंद्रशेखर गोयल, श्री रविंद्र मोहन गोयल, श्री मांगीलाल चौधरी, श्री विकास चौहान तथा अमन अग्रवाल द्वारा प्रकरणों में त्वरित सहमति प्रदान की गई।
  • रेलवे की तरफ से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री महेश चंद जेवलिया, मुख्य विधि सहायकों तथा रेलवे अधिवक्ताओं श्री टीकम चंद शर्मा, श्री खेमचंद शर्मा, श्री अरविंद कुमार पारीक, श्री जंग बहादुर खान एवं श्री मोहनलाल रोलानिया द्वारा प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया।
  • 9 प्रकरणों में से 4 प्रकरण घायल यात्रियों के तथा 05 प्रकरण मृतक यात्रियों के थे।
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रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में दूसरी लोक अदालत का आयोजन

जयपुर। रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में रविवार को इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में माननीय सदस्य (न्यायिक) श्री राजीव जैन एवं माननीय सदस्य (तकनीकी) श्री जीएस हीरा के द्वारा पारित आदेशों पर अपर रजिस्टर श्री शक्ति बाली, सहायक रजिस्टर सुश्री वीणा सानी एवं अधिकरण के स्टाफ द्वारा 9 दावा प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ताओं श्री राजेश पंडा, श्री मनमोहन गुप्ता, श्री चंद्रशेखर गोयल, श्री रविंद्र मोहन गोयल, श्री मांगीलाल चौधरी, श्री विकास चौहान तथा अमन अग्रवाल द्वारा प्रकरणों में त्वरित सहमति प्रदान की गई।

रेलवे की तरफ से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री महेश चंद जेवलिया, मुख्य विधि सहायकों तथा रेलवे अधिवक्ताओं श्री टीकम चंद शर्मा, श्री खेमचंद शर्मा, श्री अरविंद कुमार पारीक, श्री जंग बहादुर खान एवं श्री मोहनलाल रोलानिया द्वारा प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया।

9 प्रकरणों में से 4 प्रकरण घायल यात्रियों के तथा 05 प्रकरण मृतक यात्रियों के थे। घायल यात्रियों के 4 प्रकरण में 19 लाख 90 हजार रुपए तथा मृतक यात्रियों के 5 प्रकरण में 40 लाख रूपये का क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश पास किया गया।

कुल 9 प्रकरणों में 59,90,000 रूपये क्षतिपूर्ति की राशि के आदेश प्रदान किए गए।