होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान ने गृह मंत्रालय एवं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से विदेशी मेहमानों के ऑनलाइन पंजीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है।
संस्थान के सचिव राकेश चौधरी ने बताया कि Immigration and Foreigners Rules, 2025 के तहत पूर्व के Form C के स्थान पर Form III निर्धारित किया गया है। हालांकि, ऑनलाइन पोर्टल पर वर्तमान में निर्धारित फॉर्म से अतिरिक्त जानकारी एवं कई विवरण मांगे जा रहे हैं, जिससे होटलों पर अनावश्यक समय एवं प्रशासनिक भार बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि होटल एवं हॉस्पिटैलिटी उद्योग इमिग्रेशन नियमों के अनुपालन तथा विदेशी पर्यटकों का सही रिकॉर्ड रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही, जहां संभव हो, एक ही जानकारी को बार-बार दर्ज करने तथा अतिरिक्त डेटा एंट्री से बचा जाना चाहिए।
संस्थान ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अनुरोध किया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर मांगी जा रही जानकारी की समीक्षा कर उसे Immigration and Foreigners Rules, 2025 में निर्धारित सरल Form III के अनुरूप किया जाए।
संस्थान के अनुसार, इससे विदेशी मेहमानों के चेक-इन की प्रक्रिया आसान होगी, होटलों का अनुपालन भार कम होगा, डेटा एंट्री में होने वाली अनावश्यक पुनरावृत्ति समाप्त होगी तथा सरकार के Ease of Doing Business के उद्देश्य को भी बल मिलेगा।
संस्थान ने इस विषय पर प्राथमिकता से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हुए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एवं गृह मंत्रालय के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।