डूंगरपुर | डेबिट या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई भी दुकानदार ग्राहक से कार्ड स्वाइप कर पेमेंट करने पर अतिरिक्त पैसा नहीं वसूल सकता है। दुकानदार ग्राहक से कार्ड स्वाइप करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज वसूल रहता है तो दुकानदार पॉश मशीन निरस्त की जाएगी।
2% चार्ज लिया तो निरस्त होगी पॉश मशीन
डेबिट या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई भी दुकानदार ग्राहक से कार्ड स्वाइप कर पेमेंट करने पर