(mohsina bano)
जैसलमेर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्राप्त कर रहे अपात्र लोगों के लिए गिव-अप अभियान में आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने दी।
उन्होंने बताया कि अपात्र लाभार्थी इस अवधि में स्वयं आवेदन कर योजना से नाम हटवा सकते हैं। इसके पश्चात विभाग द्वारा गहन सर्वेक्षण कर अपात्र पाए गए लाभार्थियों से ₹27 प्रति किलो की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
जांच ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जिसमें उपभोक्ताओं के बैंक खातों, परिवहन विभाग आदि से जानकारी एकत्र की जाएगी।
ये होंगे योजना से बाहर:
जिन उपभोक्ताओं के पास आयकर रिटर्न, चौपहिया वाहन, सरकारी या अर्द्ध-सरकारी नौकरी, आदि के प्रमाण होंगे, उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा।