दिव्यांग स्कूटी योजना हेतु आवेदन 15 मई तक

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Published on : 22 Apr, 25 03:04

(mohsina bano)

जैसलमेर। राजस्थान सरकार द्वारा युवा दिव्यांगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 2025-26 बजट घोषणा संख्या 43 के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी भवानी सिंह चारण ने बताया कि यह योजना उन विशेष योग्यजनों के लिए है, जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं तथा किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं अथवा रोजगाररत हैं। वे एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) अथवा ई-मित्र केंद्र के माध्यम से SJMS DSAp आइकन पर जाकर 15 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद उपलब्ध स्कूटियों के लिए 45 वर्ष तक के अन्य विशेष योग्यजन पात्र होंगे।

आवेदन के साथ संलग्न करने वाले आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • स्वयं प्रमाणित स्थायी निवास प्रमाण पत्र

  • 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • पेंशन पीपीओ प्रति (यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं)

  • आय प्रमाण पत्र (यदि पेंशन नहीं मिल रही है)

  • नियोक्ता का प्रमाण पत्र या स्वयं का शपथ पत्र (रोजगार हेतु)

  • आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र

  • कॉलेज में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

  • पूर्व में स्कूटी नहीं प्राप्त की होने का शपथ पत्र

  • दिव्यांगता प्रदर्शित करती स्वयं की फोटो

अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत इच्छुक विशेष योग्यजन सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ नियत तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।


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