उदयपुरए हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्सए राजस्थान राज्य से मिलते जुलते नाम का उपयोग कर भ्रम फैलाने की षिकायतों पर षिक्षा विभाग ने आदेष जारी कर नाम का दुरूपयोग रोकने के निर्देष दिए। षिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल के निर्देष पर माध्यमिक षिक्षा निदेषक सीताराम जाट ने सभी संभागीय संयुक्त निदेषक तथा मुख्य जिला षिक्षाधिकारियों को दिषा.निर्देष जारी कर दिए हैं।
निर्देषों में बताया कि हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्सए राजस्थान राज्य को प्रदेश में राजस्थान सरकार की ओर से पत्रांक पण्1 ;9द्ध शिक्षा.1ध्2014 दिनांक 09ण्11ण्2015 द्वारा स्काउटध्गाइड गतिविधियां संचालन हेतु मान्यता प्रदान की गई है। संस्था का राज्य मुख्यालय उदयपुर जिले में स्थापित है तथा राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियिम ;राजस्थान अधिनियम संख्या 28ए1958द्ध के अन्तर्गत पंजीकृत है।यह संगठन राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित संगठन है। इसके प्रदेशाध्यक्ष शिक्षा मंत्री और राज्य सचिवए नरेन्द्र औदिच्य है।
पत्र में बताया कि प्रदेश भर के कुछ लोगों द्वारा हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्सए राजस्थान राज्य के नाम का दुरुपयोग कर राजस्थान राज्य हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स के नाम से समानान्तर संगठन खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा हैए जिसे राजस्थान सरकार एवं षिक्षा विभाग से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है।
नाम झण्डे गणवेष लोगो बैंज का नहीं हो दुरूपयोग
पत्र में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेष में स्काउट.गाइड गतिविधि आयोजित करने के लिए हिन्दुस्तान स्काउट गाइडए राजस्थान राज्यए उदयपुर एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइडए जयपुर को मान्यता दी गई है। अतः हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्सए राजस्थान राज्य एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संगठनों के नाम से झण्डाए गणवेशए लोगोए बैंज का कोई निष्कासित या बाहरी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। यह विधि संगत नहीं है। ऐसा करने पर दण्डनीय अपराध समझा जाएगाए ताकि संगठन से जुड़े छात्र.छात्राओंए युवाओं और अध्यापकों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो सकें।