(mohsina bano)
अब सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर पशु कल्याण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों पर “Be Kind to Animals” (पशुओं पर दया करो) स्लोगन को प्रमुखता से लिखा जाए। यह निर्णय पशुओं की सुरक्षा और उनके प्रति दयालुता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
श्रमण डॉ. पुष्पेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद 51A {g} के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण और जीव-जंतुओं की रक्षा करे। इसी उद्देश्य से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किए गए हैं।
मंत्रालय के निर्देशानुसार, इस स्लोगन को बसों के बाहरी हिस्से पर 150 मिमी ऊंचाई के अक्षरों में लिखा जाएगा, ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसे पेंट या स्टिकर के रूप में लगाया जा सकता है। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।
सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों में पशु कल्याण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और सड़क पर आवारा या घरेलू जानवरों के प्रति अधिक संवेदनशीलता विकसित होगी।