दुष्कर्म मामले में जिला विधिक सेवा का संज्ञान

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Published on : 17 Feb, 25 07:02

(mohsina bano)

श्रीगंगानगर, 14 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आलोक सुरोलिया ने किशोरी से दुष्कर्म प्रकरण में संज्ञान लेते हुए पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत विधिक सहायता प्रदान की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया ने बताया कि लालगढ़ थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लिया गया। इस दौरान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सभागार में पीड़िता के परिवार को अंतरिम राहत के रूप में 2.50 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। पीड़िता के परिजनों ने रालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर का आभार व्यक्त किया।


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