उदयपुर, 26 दिसंबर। वर्तमान पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न जलाशयों, झीलों और होटलों के नाव संचालकों की कार्यशाला का आयोजन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारीक की अध्यक्षता में हुआ। पारीक ने नाव संचालकों और होटल प्रबंधकों को राजस्थान रेग्यूलेशन ऑफ बोटिंग एक्ट 1956 के तहत सभी प्रावधानों की सही तरह से पालना करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि कार्यशाला के बाद, परिवहन विभाग की टीम द्वारा नावों का वैध संचालन सुनिश्चित करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अगर कोई नाव संचालक निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों का परिवहन करता है, बिना लाइफ जैकेट के यात्रियों का परिवहन करता है, या नाव की फिटनेस और पंजीयन प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी संचालन करता है, तो ऐसे मामलों में नाव का पंजीकरण मौके पर ही निरस्त कर दिया जाएगा।
पारीक ने उदयपुर रीजन के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों को बोटिंग एक्ट के प्रावधानों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इस कार्यशाला में होटल उदयविलास, टाइड्रेंट, राफेल, जगत निवास पैलेस, लेक पिछोला होटल, लीला पैलेस, तथा पिछोला और फतेहसागर में व्यावसायिक नाव संचालन करने वाली फर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंत में परिवहन निरीक्षक श्यामसिंह हाड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया।