रेलवे ने मास्क लगाने वैधता तिथि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई नही लगाने पर जुर्माना- सीनियर डीसीएम अजय कुमार पाल

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Published on : 08 Oct, 21 09:10

के डी अब्बासी

रेलवे ने मास्क लगाने वैधता तिथि  एक वर्ष के लिए और बढ़ाई नही लगाने पर जुर्माना- सीनियर डीसीएम अजय कुमार पाल

कोटा ।   अभी कोरोना महामारी  का खतरा पूरी तरह टला नहीं है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन  जरूरी है ।  एहतियात के तौर पर रेल प्रशासन ने भी रेल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य किया था इसकी वैधता तिथि बढ़ाकर 16 अप्रैल 2022 तक कर दी है।  बिना मास्क पहने पाए जाने पर अधिकतम 500/- रूपए जुर्माना वसूल किया जा सकता है ।  

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक  अजय कुमार पाल ने बताया कि सभी यात्रियों, खानपान वेंडरों, रेलवे स्टाफ सहित स्टेशन परिसर में आने जाने वाले सभी लोगों तथा रेलगाड़ियों में सफर करने वालों के लिए मास्क पहनकर रखने की अनिवार्यता की वैधता तिथि आगामी 16 अप्रैल 2022 या अगले आदेश तक बढ़ा दी गई है ।   कृपया सभी यात्री गण रेल परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन करें तथा मास्क पहनकर रखें ।  

*बिना मास्क पाए जाने पर 315 लोगों पर लगाया जुर्माना*

रेल प्रशासन द्वारा सभी प्रचार माध्यमों के जरिये रेल यात्रियों को मास्क पहनने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है, तथा उन्हें समझाइश दी जा रही है ।  इसके बावजूद कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं ।  बिना मास्क पाए  जाने पर ऐसे लोगों से नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है ।  रेल परिसर में, प्लेटफॉर्म पर मास्क नहीं पहनने वाले चाहे वे रेल यात्री हों या फिर खानपान वेंडर्स, पार्सल पोर्टर सभी को मास्क पहनकर रखने के लिए हिदायत दी जा रही है , लापरवाही बरतते हुए पाए जाने पर माह सितम्बर 2021 में कुल 315 लोगों को पकड़कर उनसे 31500 रूपए जुर्माना वसूला गया ।  इसी तरह 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक कुल 34 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे 3400/- रूपए जुर्माना वसूला गया ।  

उल्लेखनीय है कि यात्रियों को जागरूक करने हेतु रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता पोस्टर लगाए गए हैं ।  सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ को तैनात किया गया है ।  जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से भी रेल यात्रियों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, और हाथों को साबुन से धोते रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है ।


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