जैसलमेर। उपभोक्ता हितों की रक्षा एवं बाजार में निर्धारित नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार जिले में 20 से 25 अगस्त तक विशेष जांच अभियान चलाया गया। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम, 2011 के तहत संचालित अभियान के दौरान किराना दुकानों सहित विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर वस्तुओं की बिक्री एवं पैकेजिंग संबंधी नियमों की जांच की गई।
अभियान के दौरान शिव रोड स्थित मोदी जनरल स्टोर के निरीक्षण में निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से कम दर पर सामान बेचा जाना पाया गया। वहीं रमेश टॉकीज स्थित कैंटीन में डिब्बाबंद वस्तुओं से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराना तथा व्यापारियों को विधिक माप विज्ञान संबंधी प्रावधानों की कड़ाई से पालना के लिए पाबंद करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमआरपी, पैकेजिंग एवं माप-तौल संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी जिले के छोटे-बड़े सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नियमित एवं औचक जांच जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने व्यापारियों से भी अपील की है कि वे उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विधिक माप विज्ञान संबंधी सभी प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।