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पेट्रोल पंप संचालकों को ईंधन का स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश

श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर द्वारा 19 अगस्त 2026 को नगर पालिका आम चुनाव-2026 के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। चुनाव

श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर द्वारा 19 अगस्त 2026 को नगर पालिका आम चुनाव-2026 के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है।

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श्रीगंगानगर । राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर द्वारा 19 अगस्त 2026 को नगर पालिका आम चुनाव-2026 के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है।

चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर जिला प्रशासन श्रीगंगानगर ने जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक ईंधन का पर्याप्त स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं।

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) डॉ. अमित यादव ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश-1990 के क्लॉज 19 में प्रदत्त शक्तियों के तहत निर्देशित किया है कि 22 सितंबर 2026 तक चुनाव कार्य के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 1,000 लीटर, डीजल 2,000 लीटर तथा लुब्रिकेटिंग ऑयल 100 लीटर का स्टॉक (डेड स्टॉक के अलावा) रिजर्व में रखना सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही नगर पालिका आम चुनाव-2026 के लिए अधिग्रहित वाहनों को जिला प्रशासन श्रीगंगानगर द्वारा जारी पी.ओ.एल. कूपन के आधार पर पेट्रोल, डीजल एवं लुब्रिकेटिंग ऑयल उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।