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पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 राजनीतिक दलों को दी चुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता की जानकारी

पंचायत चुनाव में करें आदर्श आचार संहिता की पूर्णत पालनाः जिला निर्वाचन अधिकारी

मुख्य बिंदु
  • राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
  • इसी क्रम में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ.
  • अमित यादव की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
  • बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन गतिविधियों और आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों एवं संभावित अभ्यर्थियों से नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
  • उन्होंने चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता,प्रसार संख्या तथा निर्धारित विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
  • साथ ही सार्वजनिक संपत्ति विरूपण संबंधी नियमों की भी सख्ती से पालना करनी होगी।
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पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 राजनीतिक दलों को दी चुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता की जानकारी

श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन गतिविधियों और आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों एवं संभावित अभ्यर्थियों से नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता,प्रसार संख्या तथा निर्धारित विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।

साथ ही सार्वजनिक संपत्ति विरूपण संबंधी नियमों की भी सख्ती से पालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान उम्मीदवार को किसी भी तरह की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम दो एवं सरपंच पद के लिए अधिकतम एक गाड़ी लाने की अनुमति होगी।

निर्वाचन के परिणाम के पश्चात् विजय जुलूस निकाले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा जिला परिषद सदस्य पद के लिए 3 लाख रुपये तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1.50 लाख रुपये तथा सरपंच के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री सुभाष कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित संख्या में ही अनुमत होंगे। साथ ही नामांकन के दौरान उम्मीदवार को किसी भी तरह की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं होगी तथा रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की निर्धारित सीमा में उम्मीदवार को जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम दो एवं सरपंच पद के लिए अधिकतम एक गाड़ी लाने की अनुमति होगी।

उन्होंने बताया कि साथ ही निर्वाचित प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों तथा पंच, सरपंच के द्वारा निर्वाचन के परिणाम के पश्चात् विजय जुलूस निकाले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बैठक में बीजेपी से श्री रतनलाल गणेशगढ़िया, श्री आशुतोष गुप्ता, श्री प्रदीप धेरड़, आईएनसी से श्री भीमराज डाबी, सीपीआईएम से श्री विजय रेवाड़, आम आदमी पार्टी से श्री दीपक चढ्ढा, बीएसपी से श्री भजनसिंह घारू सहित अन्य मौजूद रहे।