उदयपुर। हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने और होटलों एवं प्रतिष्ठानों को जागरूक करने हेतु शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा न्यायालय एवं एनजीटी के आदेशों की जानकारी दी गई।
कलेक्टर मेहता ने निर्देश दिए कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी ध्वनि यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। एक समिति का गठन किया गया है, जो औचक निरीक्षण करेगी एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करेगी। जिला स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी, जिससे दिन और रात दोनों समय नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इस समिति में एसडीएम, पुलिस अधिकारी एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे।
एनजीटी के निर्देशानुसार बारात जुलूसों में डीजे वैन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर ने थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने कहा कि पुलिस ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में एक होटल प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में कलेक्टर मेहता ने स्पष्ट किया कि सिर्फ होटलों ही नहीं, बल्कि आवासीय कॉलोनियों पर भी निगरानी रखी जाएगी, ताकि ध्वनि प्रदूषण नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो सके। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, एडीएम शहर वार सिंह, गिर्वा एसडीएम सोनिका कुमारी, आरएसपीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना एवं विभिन्न होटलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।